बुधवार, 30 मार्च 2016

''शौकीनों'' गले में पट्टा डालने जा रही है महाराष्ट्र सरकार

अदालत के आदेश के बाद महाराष्ट्र में डांस बार भले ही फिर से शुरू होने जा रहे हैं लेकिन ''शौकीनों'' गले में पट्टा भी डालने जा रही है महाराष्ट्र सरकार क्योंकि सरकार डांस बार को नए लाइसेंस देने के लिए जो नियम बना रही है, वो काफी कड़े हैं।

सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर डांस बार के शौकीनों ने आज्ञा का पालन किया तो उन्हें इन बाधाओं को पार करना ही होगा। ये नियम देख‍िए -

1. बार बालाओं पर पैसे लुटाने वाले या फिर उन्हे छूने की कोशिश करने वालों पर 50 हजार का जुर्माना या 6        महीने की जेल हो सकती है।

2. इतना ही नहीं, बार डांसर्स की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अब डांस बार सिर्फ रात 11:30 तक ही खोले जा सकेंगे।
3.डांस बार में महिला सेक्यॉरिटी गार्ड और महिला वेटर रखना होगा।

4.डांस बार के गेट पर और डांस फ्लोर पर भी सीटीवीवी लगाने का प्रस्ताव ड्राफ्ट में है।

5. बार बालाओं पर पैसे लुटाने वाले या फिर उन्हे छूने की कोशिश करने वाले ग्राहकों पर 50 हजार का जुर्माना या 6 महिने की जेल या दोनों सजा हो सकती है।

6. डांस बार के परफॉर्मेंस एरिया में शराब पर भी पाबंदी होगी।

7. 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को बार बाला के तौर पर नहीं रख सकते।

8. तीस दिनों तक सीसीटीवी की फुटेज रखनी होगी।

9. बार बालाओं का उत्पीड़न करने वाले बार मालिक पर 10 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा या फिर दोनों।

10. 11.30 बजे तक ही डांस बार खुले रह सकते हैं पहले 2 बजे तक डांस बार खुले रखने की इजाजत थी।

11. महिला सिक्यॉरिटी गार्ड, महिला वेटर को नियुक्त करना होगा।

12. काम करने वाले सभी बार बालाओं का रिकॉर्ड रखना होगा।

13. बार बालाओं के साथ बार मालिक को बॉन्ड साईन करना होगा इस बॉन्ड में बारबालाओं की सैलरी, उनके पीएफ सहित अन्य सुविधाएं देनी होंगी।

14. बायोमेट्रीक सिस्टम के जरिए बार बालाओं की हाजरी का रिकॉर्ड रखना होगा।

15. अवैध बार मालिक पर 25 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है।

16. किसी भी ग्राहक को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं होगी।

20. बारबाला और ग्राहक के बीच में 5 फिट की दूरी होना अनिवार्य है।

21. इस ड्राफ्ट को स्टडी करने के लिए सरकार ने 30 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी का नेतृत्व मुख्यमंत्री फडणवीस कर रहे हैं।

22. सरकार ने कहा है की इस ड्राफ्ट को अगर कमेटी ने मंजूर कर लिया तो इसी सत्र में इस ड्राफ्ट को सदन में रखा जाएगा।

- अलकनंदा सिंह

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